मासूम की हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास 
जालौन, 7 जनवरी (हि.स.)। उरई कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस-बीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि पूरा मामला माधोगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी न
कोर्ट


जालौन, 7 जनवरी (हि.स.)। उरई कोतवाली क्षेत्र में मासूम की हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बीस-बीस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कि पूरा मामला माधोगढ़ थाना क्षेत्र के सिरसा दोगढ़ी निवासी अश्वनी दुबे ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था। कि 4 अप्रैल 2023 को वह अपने खेत पर काम करने गया था। घर पर उसकी पांच वर्षीय पुत्री साहनी घर थी जब वह खेत से घर आया तो घर पर साहनी नहीं थी गांव में जाकर देखा तो शव अस्पताल के पास मिला उसने बताया कि गांव के ही नेत्रपाल सिंह राजावत ने उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर नेत्रपाल सिंह राजावत और राधा से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम दोनों के अवैध संबंध थे जिसके चलते साहनी बीच में बाधा डाल रही थी जिसके चलते हत्या कर दी। पुलिस ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस की पूछताछ में राधा देवी ने बताया था कि उसके और नेत्रपाल के दो वर्षों से अवैध शारीरिक संबंध चल रहे थे। जिसके चलते उसकी बेटी साहनी ने कई बार देख लिया था। वह किसी को बता न दे इसलिए उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पुलिस ने 22 जून 2023 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने राधा देवी और नेत्रपाल सिंह राजावत को मासूम की हत्या कर सबूत मिटाने के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा