शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार से कोर्ट ने मांगी जानकारी 
प्रयागराज, 07 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में कृत कार्यवाही की 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर द
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प्रयागराज, 07 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से करीब डेढ़ लाख शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने के मामले में कृत कार्यवाही की 27 जनवरी तक जानकारी मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद की अवमानना याचिका पर दिया है। इसके पहले याची ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए समिति गठित करने का राज्य सरकार को आदेश दिया था। आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

अधिवक्ता ने दलील दी कि 2023 में शिक्षामित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने शिक्षामित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन कर एक सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया था।

अवमानना याचिका पर राज्य के वकील ने न्यायालय को बताया था कि आदेश के अनुपालन में शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी। समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। वित्तीय बोझ को देखते हुए रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजी गई है। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील के अनुरोध पर अवमानना केस की सुनवाई स्थगित कर दिया। साथी ही आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार की ओर लिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी मांगी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे