दमोहः बहू से परेशान बुजुर्ग दंपत्ति ने की इच्छा मृत्यु की मांग, कलेक्टर को दिया आवेदन
दमोह, 7 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जबेरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बनवार निवासी बुजुर्ग दंपत्ति ने बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया ह
बुजुर्ग दंपत्ति ने की इच्छा मृत्यु की मांग, कलेक्टर को दिया आवेदन


दमोह, 7 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जबेरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बनवार निवासी बुजुर्ग दंपत्ति ने बहू की प्रताड़ना से परेशान होकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन दिया है। कलेक्टर ने उनकी समस्या को सुना और विधिक सहायता उपलब्ध कराने अधिकारी के पास भेजा।

जानकारी के मुताबिक, ग्राम बनवार निवासी 75 वर्षीय चमनलाल रैकवार मंगलवार को अपनी पत्नी के साथ जनसुनवाई में पहुंचे और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार का आवेदन कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को दिया। दंपत्ति ने बताया मेरे छोटे बेटे जयंत रैकवार की शादी 16 साल पहले दमोह के सुभाष कालोनी निवासी अनीता रैकवार के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद 2009 में मेरे बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। एक बेटे को लकवा लगा है, परिवार की जिम्मेदारी वृद्ध के ऊपर ही है। बहू अनीता पुत्र की मृत्यु के बाद मेरी पत्नी दुर्गा बाई रैकवार का दो लाख रुपये कीमत सोने, चांदी का जेवर लेकर अपनी मां के साथ दमोह चली गई और अपनी मां के साथ रहती है।

बहू लगातार पैसों के लिए परेशान कर रही है। झूठे मामले भी दर्ज करा रही है। जबकि मैं अपने बेटे के हिस्से की जमीन भी उसे देने को तैयार हूं। समाज की पंचायत में भी अपनी बहू को घर गृहस्थी का सामान देने तैयार था। लेकिन मेरी बहू की नियत ठीक नहीं है। वह बुढ़ापे में मुझे और मेरी पत्नी को लगातार प्रताड़ित कर रही है। इसलिए अब वह पति-पत्नी जीना नहीं चाहते और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। क्योंकि 75 वर्ष की आयु में वह कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। हमारी जीविका का कोई साधन नहीं है। मेरा पालन-पोषण कैसे होता है, यह हम वृद्ध दंपत्ति ही जानते हैं।

कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने वृद्ध की बात सुनने के बाद जनसुनवाई में विधिक सहायता की ओर से मौजूद महिला कर्मचारी को बुलाकर कहा कि जो वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण वाला अधिनियम है, उसके अंतर्गत बेटे और बहू की प्रताड़ना से परेशान लोगों को कैसे एसडीएम न्यायालय में आवेदन करना है, वह करवा दीजिए।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर