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नई दिल्ली, 06 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के खतरनाक कचरे को मध्यप्रदेश के पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुझाव दिया कि आप मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं या मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित मामले में अपनी बात रखें।
याचिका इंदौर निवासी चिन्मय मिश्रा ने दाखिल किया था। याचिका में कहा गया था यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने के मामले पर इलाके के लोगों से सलाह नहीं ली गई थी। याचिका में आशंका जताई गई थी कि अगर ये कचरा पीथमपुर में जलाया गया तो वहां के लोगों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन फैलता है तो उससे प्रभावित लोगों की चिकित्सा की सुविधा भी इस इलाके में नहीं है।
यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से 02 और 03 दिसंबर 1984 की मध्यरात्रि को जहरीली मिथाइल आइसोसायनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें तीन हजार से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और एक लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। 03 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल से डिस्पोजल साइट पर पहुंचाने का आदेश दिया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा