84 के दंगों में बचे लोगों को नौकरी के मानदंडों में छूट
नई दिल्ली, 05 जनवरी (हि.स.)। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले सभी 88 सिख विरोधी दंगों के बचे लोगों को शैक्षणिक और आयु मानदंडों में छूट देने को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार आवेदकों को आ
VK Saxena


नई दिल्ली, 05 जनवरी (हि.स.)। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के तहत नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले सभी 88 सिख विरोधी दंगों के बचे लोगों को शैक्षणिक और आयु मानदंडों में छूट देने को मंजूरी दे दी है।

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूरी छूट दी गई है और सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 55 वर्ष कर दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में मल्टी टास्किंग स्टाफ के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है।

एलजी कार्यालय से जारी एक नोट में कहा गया है कि इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया था, जिन्होंने हाल ही में एलजी से मुलाकात की थी।

उल्लेखनीय है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी गई थी।

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को एक विशेष अभियान के तहत 72 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 22 आवेदकों को तत्कालीन एलजी से आयु में छूट प्राप्त करके नियुक्ति दी गई।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा