ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े मुकदमों में सुनवाई फिर टली,अब 18 जनवरी को सुनवाई
वाराणसी,04 जनवरी (हि.स.)। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े मुकदमों में शनिवार को फिर सुनवाई नहीं हुई। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत में लंबित शृंगार गौरी के मामले में सुनवाई टल गई। अदालत में अब इन मामलों में सुनवाई 18 जनवरी को होगी। इस मामले में वादि
फोटो प्रतीक


वाराणसी,04 जनवरी (हि.स.)। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी से जुड़े मुकदमों में शनिवार को फिर सुनवाई नहीं हुई। जिला जज संजीव पांडेय की अदालत में लंबित शृंगार गौरी के मामले में सुनवाई टल गई। अदालत में अब इन मामलों में सुनवाई 18 जनवरी को होगी। इस मामले में वादिनी चारों महिलाओं के अधिवक्ताओं ने अवगत कराया था कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी मुकदमों को हाई कोर्ट में स्थानान्तरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसमें सुनवाई चल रही है।

अधिवक्ताओं ने वाराणसी जिला जज की अदालत में लंबित शृंगार गौरी और इसके साथ जुड़े छह अन्य मुकदमे इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की अपील दायर की है। पिछली सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने दलील दी थी कि ज्ञानवापी प्रकरण के सभी मुकदमों को समेकित (क्लब) करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले देश के उच्चतम न्यायालय के फैसले को संज्ञान में लेना चाहिए। आज जिला जज की अदालत में मां शृंगार गौरी की नियमित पूजा-पाठ की अनुमति देने, ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने, वहां मिले शिवलिंग की पूजा-पाठ की अनुमति देने और इसमें बाधा डालने वालों का प्रवेश प्रतिबंधित करने, भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की ओर से किरण सिंह एवं अन्य द्वारा दाखिल मुकदमों में सुनवाई होनी थी। वहीं, ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण व हिंदुओं को पूजा-पाठ करने का अधिकार देने की मांग को लेकर 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास अब स्मृतिशेष एवं अन्य द्वारा दाखिल मुकदमे में पुनरीक्षण याचिका पर अपर जिला जज (चतुर्दश) अभय कृष्ण तिवारी की अदालत में सुनवाई चल रही है। पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के मुख्तार अहमद अंसारी की ओर से दाखिल की गई है। याचिका सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्टट्रैक) प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने दो मई को खारिज कर दी थी। मुकदमे में मूल पत्रावली न मिलने पर अदालत ने सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तिथि तय की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी