ईडी के समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट 23 अप्रैल को करेगा सुनवाई
नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की
Delhi High Court File Photo


नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से जारी समन पर पेश नहीं होने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई आगे टालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने सुनवाई टालने की मांग करते हुए कहा कि दलीलें रखने के लिए वरिष्ठ वकील उपलब्ध नहीं हैं। तब ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि अब इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई कई बार टाली जा चुकी है, ऐसे में अब आगे सुनवाई टालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

केजरीवाल ने यह याचिका अपनी गिऱफ्तारी के पहले ही दायर की थी। हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2024 को ईडी के समन पर कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद ईडी ने 22 मार्च 2024 को गिरफ्तार कर लिया था।

बतादें कि ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है जबकि सीबीआई के मामले में वो नियमित जमानत पर हैं। पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 09 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा