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नैनीताल, 2 जनवरी (हि.स.)। हाई कोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले और उनके बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नही दिए जाने के मामले में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेने वाली याचिका पर सुनवाई की।गुरुवार काेर्ट ने संबंधित न्यायमित्र से इस संबंध में रिपाेर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। काेर्ट ने इस मामले मेंनियुक्त न्यायमित्र नवनीश से कहा है कि वे स्वयं जाकर इन लोगों की समस्याओं को देखें और इनके व इनके बच्चों की क्या समस्याएं हैं। उनको राज्य सरकार व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नही। काेर्ट ने न्यायमित्र काे निर्देश दिए कि इस संबंध में 9 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि इनके व इनके बच्चों के कल्याण के लिए एक प्लान बनाकर 2 जनवरी तक कोर्ट में एक प्रपोजल पेश करें। आदेश के क्रम में निदेशक शहरी विकास ने प्रपोजल पेश कर कहा कि कोर्ट के आदेश पर इनको चिन्हित किया जा रहा है। अभी तक प्रदेश में 1200 लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। जिनमें से अधिकांश लोगों को वोटर आईडी, राशन कार्ड व आधार कार्ड निर्गत कर दिए गए हैं। इनमें से कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए इनके लिए कुछ स्थाई व अस्थाई शेल्टर होम का निर्माण किया है। ठंड से बचने के लिए इन्हें अलाव, कंबल की व्यवस्था भी की गई है। राज्य सरकार इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी दे रही। न्यायमित्र ने कहा कि पहली रिपोर्ट में इनकी इनकी संख्या 550 बताई गई कोर्ट के आदेश पर आज 1000 के करीब। प्रदेश में इससे अधिक है।
दरअसल, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपनी एक सर्वे रिपोर्ट में पाया था कि हाई कोर्ट व अन्य जिला विधिक प्राधिकरणों की रिपोर्ट के अनुसार कूड़ा बीनने वालों को जरूरी सामान व उनके बच्चों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की सुविधाओं का लाभ नही मिल रहा है। जिसकी वजह से उनके बच्चे, वहीं के वहीं काम करते आ रहे हैं जिससे उनका मानसिक व बौद्धिक विकास नही हो पा रहा है। इसलिए उन्हें केंद्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से जारी सभी योजनाओं का लाभ दिया जाए।
...................हिन्दुस्थान समाचार / लता नेगी
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हिन्दुस्थान समाचार / लता