बनभूलपुरा दंगा के मुख्यारोपित अब्दुल मलिक की जमानत पर फैसला सुरक्षित
नैनीताल, 02 जनवरी (हि.स.)। नैनीताल हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक, अब्दुलमोइद और चालक मो. जहीर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं अन्य आरोपित जावेद सिद्दकी कीडिफाल्टबेल (जमानत) पर शुक्रवार को नई बे
नैनीताल हाईकोर्ट।


नैनीताल, 02 जनवरी (हि.स.)। नैनीताल हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा दंगा के मुख्य आरोपित अब्दुल मलिक, अब्दुलमोइद और चालक मो. जहीर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया। वहीं अन्य आरोपित जावेद सिद्दकी कीडिफाल्टबेल (जमानत) पर शुक्रवार को नई बेंच सुनवाई करेगी। कोर्ट में तीनों की जमानत पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि तीनों के खिलाफसैशनकोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसलिए आरोपितों को जमानत के लिए पुनः सेशन कोर्ट में जाना चाहिए। आपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सेशन कोर्ट के बजाय खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करे। दंगा के एक अन्य आरोपित जावेद सिद्दीकी की बेल पर खंडपीठ ने सुनवाई की। अपीलकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इन्हीं आरोपों में हाई कोर्ट में अन्य आरोपितों को पहले जमानत हो चुकी है। इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण को उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए पेश करने को कहा। अब इन मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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हिन्दुस्थान समाचार / लता