सांसद महेश शर्मा के निर्वाचन से जुड़े मामले में चुनाव आयोग और गौतमबुद्ध नगर के डीएम को नोटिस
चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- हाईकोर्ट ने डीएम को पक्षकार की सूची से नाम हटाकर गलती की नई दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गौतमबुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती दे
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चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा- हाईकोर्ट ने डीएम को पक्षकार की सूची से नाम हटाकर गलती की

नई दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के गौतमबुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका से गौतमबुद्ध नगर के डीएम और निर्वाचन आयोग को पक्षकार की सूची से नाम हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग और गौतमबुद्ध नगर के डीएम को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने डीएम को पक्षकार की सूची से नाम हटाकर गलती की है।

दरअसल याचिकाकर्ता गीता रानी शर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गौतमबुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र को खारिज करने के निर्वाची अधिकारी यानि के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में गीता रानी शर्मा ने निर्वाची अधिकारी यानि गौतमबुद्ध नगर के डीएम और निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और गौतमबुद्ध नगर के डीएम को पक्षकार की सूची से नाम हटाने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट के इसी आदेश को गीता रानी शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा