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हाथरस, 17 जनवरी (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा की अदालत ने सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा।
घटना तीन जून 2019 की है, जब सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में राजन नाम का युवक एक मासूम बच्ची को टॉफी का लालच देकर गांव से बाहर एक झोपड़ी में ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता उसे खोजते हुए झोपड़ी तक पहुंचे, जहां उन्हें बच्ची लहूलुहान हालत में मिली। आरोपी मौके से फरार हो गया। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और जांच के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
एडीजीसी मुकेश कुमार की पैरवी के बाद न्यायालय ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मदन मोहन राना