राजस्थान हाईकोर्ट : अनिश्चितकाल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता
जोधपुर, 15 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनिश्चितकाल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जब तक कोर्ट द्वारा किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वह निर्दोष ही माना जाएगा।
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