राजस्थान हाईकोर्ट : अनिश्चितकाल तक किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता
जोधपुर, 15 जनवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनिश्चितकाल तक किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जब तक कोर्ट द्वारा किसी आरोपी को दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वह निर्दोष ही माना जाएगा। दरअस

Invalid email address

विस्तृत खबर के लिए हिन्दुस्थान समाचार की सेवाएं लें।

संपर्क करें

हिन्दुस्थान समाचार बहुभाषी न्यूज एजेंसी एम-6, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट, नई दिल्ली- 110001

(+91) 7701802829 / 7701800342

marketing@hs.news