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-भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज है आपराधिक केस
प्रयागराज, 11 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश कुमार की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। आरोपित को विवेचना में सहयोग करने का भी आदेश दिया है। उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने राजेश कुमार की अर्जी पर दिया।
सोनभद्र के बभनी थाने में 2022 को ग्राम पंचायत अधिकारी पर धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। ग्राम सभाओं में लगाई गई बेंचों की कीमत से अधिक भुगतान और वास्तविक संख्या से कम बेंचें लगाने का आरोप लगाया गया था।
याची का कहना था कि नुकसान की वसूली याची के वेतन से कर लिया गया था। दर्ज एफआईआर की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। विभागीय कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और आवेदक के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे