लोन देने में अनियमितता बरतने के आरोपी सीनियर बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी पर रोक
-राज्य सरकार व बैंक से जवाब तलब प्रयागराज, 11 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के ग्रामीण बैंक के सीनियर मैनेजर की विवेचना में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व बैंक से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकाेर्ट्


-राज्य सरकार व बैंक से जवाब तलब

प्रयागराज, 11 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के ग्रामीण बैंक के सीनियर मैनेजर की विवेचना में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार व बैंक से चार हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने साई प्रकाश की याचिका पर दिया है। याचिका में याची का कहना था कि उस पर लोन देने में अनियमितता बरतने का आरोप है। कहा बिना सत्यापन लोन दे दिया गया।

याची ने 33 हाउस लोन दिया जिसमें से 28 का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष का जारी है। ई रिक्शा लोन मामले में 16 मे से 7 ने लोन अदा कर दिया। शेष किश्त का भुगतान कर रहे हैं। केवल दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से झूठा केस दर्ज किया गया है। याची का कैरियर बेदाग है। कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। इस पर कोर्ट ने कहा मुद्दा विचारणीय है और विपक्षियों से जवाब मांगा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे