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अहमदाबाद, 6 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मौज-मजे के गेमिंग एक्टिविटी के बढ़ते चलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने गेमिंग एक्टिविटी एरिया में एकत्रित होने वाली अत्यधिक भीड़ के संदर्भ में सार्वजनिक सुरक्षा-सलामती और सार्वजनिक हित को ध्यान में लेते हुए व्यापक सामान्य विकास नियंत्रण विनियम (सीजीडीसीआर) में गेमिंग एक्टिविटी एरिया के लिए प्लानिंग रेगुलेशन के महत्वपूर्ण प्रावधान करने किया है।
दरअसल, राज्य के विभिन्न शहरों में स्वतंत्र गेमिंग एक्टिविटी एरिया और शॉपिंग मॉल तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी वाणिज्यिक इमारतों में भी गेमिंग एक्टिविटी एरिया विकसित हो रहे हैं। गेमिंग एक्टिविटी एरिया और वाणिज्यिक इमारतों में चलने वाले गेमिंग एक्टिविटी एरिया के लिए अलग-अलग प्लानिंग रेगुलेशन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पटेल ने सीजीडीसीआर में इस संबंध में जो प्रावधान किए हैं, उनमें गेमिंग एक्टिविटी एरिया के निर्माण के लिए सड़क की चौड़ाई, न्यूनतम क्षेत्र, निर्माण की ऊंचाई, पार्किंग, सुरक्षा के उपाय और विभिन्न प्रकार के आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। इतना ही नहीं, स्वतंत्र गेमिंग एक्टिविटी के प्लॉट में सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर अलग-अलग एंट्री और एग्जिट (प्रवेश और निकास), इमरजेंसी एग्जिट (आपातकालीन निकास) और रिफ्यूज एरिया यानी शरण क्षेत्र के प्रावधान भी किए गए हैं।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि गेमिंग जोन एक्टिविटी के स्थान पर बीयू सर्टिफिकेट, फायर एनओसी और अन्य सभी प्रकार के लाइसेंस, सर्टिफिकेट, एनओसी तथा परमिट आदि को प्रदर्शित करना होगा। इस नए रेगुलेशन में यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी इमारतें, जहां विकास अनुमति/ इमारत उपयोग (बीयू) अनुमति पहले से प्राप्त कर ली गई है, वहां उपयोग शुरू करने से पूर्व नए रेगुलेशन के अनुसार संशोधित अनुमति प्राप्त करनी होगी। मुख्यमंत्री ने सीजीडीसीआर के नए रेगुलेशन में बिना अनुमति के उपयोग चालू करने के मामले में दंड वसूलने का प्रावधान करने के भी दिशानिर्देश दिए हैं। राजकोट टीआरपी गेम जोन अग्नि दुर्घटना के बाद गेमिंग एक्टिविटी एरिया और वाणिज्यिक इमारतों में चलने वाले गेमिंग एक्टिविटी एरिया के लिए अलग-अलग प्लानिंग रेगुलेशन का प्रावधान करना काफी महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सार्वजनिक हित में इस विषय में नियम बनाने का निर्णय किया है।
हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय