सीबीआई मामले में अमनदीप ढल की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित बिजनेसमैन अमनदीप ढल और अमित अरोड़ा की सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आज अमनदीप ढल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी
सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो


नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपित बिजनेसमैन अमनदीप ढल और अमित अरोड़ा की सीबीआई के मामले में दायर जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। आज अमनदीप ढल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की।

सिंघवी ने कहा कि आरोपित को हाल ही में हाई कोर्ट की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अमनदीप ढल सबसे ज्यादा समय से हिरासत में हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को अमनदीप ढल और अमित अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी थी।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जून को अमनदीप ढल की सीबीआई के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि आरोप है कि अमनदीप ढल और उनके पिता ने इस मामले से उनका नाम हटाने के लिए ईडी के एक अधिकारी को पांच करोड़ रुपये रिश्वत दिए। इसका साफ मतलब है कि आरोपित गवाहों को प्रभावित और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले के कई गवाह अमनदीप ढल को बखूबी जानते हैं और वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह