डूसू चुनाव: हाई कोर्ट ने मुख्य चुनाव अधिकारी को किया तलब किया
- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में दीवारों, सड़कों को खराब करने पर चुनाव में
दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो


- सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा

नई दिल्ली, 24 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में दीवारों, सड़कों को खराब करने पर चुनाव में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की चेतावनी देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुख्य चुनाव अधिकारी को तलब किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर मुख्य चुनाव अधिकारी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरे शहर में पोस्टर और नारे लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अयोग्यता के नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए।

हाई कोर्ट ने पूछा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना वसूलने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में पहले फैसले दे चुका है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अथॉरिटी से कहा कि आप चुनाव आचार संहिता के साथ-साथ नगरपालिका कानूनों के गंभीर उल्लंघन की अनुमति दे रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह