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कानपुर, 18 सितम्बर(हि.स.)। ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत पनकी थाने की पुलिस टीम के प्रभावी पैरवी से बुधवार को एडीजे—22 पॉक्सो न्यायालय कानपुर ने बुधवार को 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त पश्चिम जोन राजेश कुमार सिंह ने दी।
उन्होंने बताया कि पनकी थाने में वर्ष 2023 में 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म मामले में पनकी गंगागंज जी ब्लॉक निवासी विनोद सिंह उर्फ मोनू परिहार पुत्र हेमन्त सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस सम्बंध में पुलिस आयुक्त कानपुर के निर्देश पर पनकी थाने के पैरोकार अखण्ड प्रताप सिंह, कोर्ट मोहर्रिर अमिता सिंह, कोर्ट मोहर्रिर विनोद कुमार तथा अभियोजक भावना गुप्ता पैरवी कर रहे थे। सभी के बेहतर पैरवी करने की वजह से एडीजे 22 न्यायालय पाक्सो कानपुर नगर ने उपरोक्त मुकदमे में दोष सिद्ध होने पर धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा व धारा 452 भारतीय दण्ड विधान के तहत उपरोक्त अभियुक्त को 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 506 भादवि के अन्तर्गत 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर उपरोक्त अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल