भोपालः नेशनल लोक अदालत में रखे जाएंगे लगभग डेढ़ लाख प्रकरण, 59 खण्ठपीठों का गठन
भोपाल, 11 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में शनिवार,14 मई को वर्ष 2024 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा। वर्तमान में जिला
नेशनल लोक अदालत


भोपाल, 11 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में शनिवार,14 मई को वर्ष 2024 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया जाएगा। वर्तमान में जिला भोपाल अंतर्गत न्यायालयों में सभी प्रकार के कुल 1,49,710 मामले लंबित हैं। नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 पराक्राम्य लिखित अधिनियम, क्लेम प्रकरण, विद्युत अधिनियम, वैवाहिक विवाद सम्बंधी एवं अन्य सिविल प्रकरण सहित कुल 21406 राजीनामा प्रकरण रखे जाएंगे। विद्युत अधिनियम, बैंक रिकवरी, जलकर एवं बी.एस.एन.एल. विभाग, यातायात ई-चालान से संबंधित लगभग 67027 प्रीलिटिगेशन प्रकरण नेशनल लोक अदालत के समक्ष रखे जाएगे।

नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय भोपाल, तहसील न्यायालय बैरसिया, कुटुम्ब न्यायालय, श्रम न्यायालय सहित कुल 59 खण्डपीठों का गठन किया गया है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरती शर्मा द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने से संपूर्ण कोर्ट फीस वापसी होती है। साथ ही पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से सौहार्दपूर्व वातावरण में प्रकरण का निराकरण होने से समय एवं धन की बचत भी होती है।

नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर कराया जाकर लोक अदालत का लाभ उठाने के लिए आव्हान किया है। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल एवं तहसील विधिक सेवा समिति, बैरसिया से सम्पर्क किया जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर