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फिरोजाबाद, 01 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने वृहस्पतिवार के नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका क्षेत्र निवासी एक किशोरी 4 सितंबर 2019 को खेत पर गई थी। उसी दौरान मुनेंद्र पुत्र राज बहादुर निवासी नगला रंधोर उसे बदनीयती से पड़कर बाजरे के खेत में ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर मारपीट की तमंचा दिखाकर धमकी दी। लड़की के चिल्लाने पर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़कर वहां पहुंचे। किशोरी के पिता ने मुनेंद्र के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी। आठ साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने मुनेंद्र को दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 3000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़ / मोहित वर्मा