हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास
फिरोजाबाद, 26 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नसीरपुर के गांव सौरारा निवासी राजवीर पुत्र रामेश्वर की 1
प्रतिकात्मक फोटो


फिरोजाबाद, 26 जुलाई (हि.स.)। न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नसीरपुर के गांव सौरारा निवासी राजवीर पुत्र रामेश्वर की 1 अप्रैल 2020 को खेत पर गांव के ही लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राजवीर के भाई सोनवीर ने गांव के ही विजय कुमार व जगमोहन पुत्रगण छोटेलाल रवि पुत्र हरी सिंह तथा लालू पुत्र शिवपाल उर्फ चुन्नीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने विवेचना के बाद चारों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी कोर्ट संख्या दो रविकांत यादव की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक अजय कुमार यादव ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने चारों को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दस-दस हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। आयुध अधिनियम के तहत विपिन पर 3000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी है। न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़ / दिलीप शुक्ला