बेटे की गवाही पर दोषी ठहराया गया पिता
की थी पत्नी की हत्या
अदालत में ली गई तस्वीर


हुगली, 10 जुलाई (हि.स.)। चुंचूड़ा जिला अदालत ने मां की हत्या के मामले में बेटे की गवाही के आधार पर पिता को दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान गुरुवार को किया जाएगा। आरोपित धनियखाली थाना अंतर्गत के जमाइबाटी इलाके के कपगाछी गांव निवासी शेख नजीबुल है।

जिला न्यायालय के लोक अधिवक्ता शंकर गांगुली ने बताया कि धनियाखाली के चक-सुल्तान गांव की सबीना बेगम की शादी वर्ष 2006 में बैसाख माह में नजीबुल से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। शादी के कुछ साल बाद नजीबुल का एक स्थानीय महिला के साथ विवाहेतर संबंध हो गया। इस पर हंगामा मच गया।

घटना की शुरुआत 25 अगस्त 2015 को हुई थी। शंकर गांगुली ने कहा कि उस दिन अशांति चरम पर पहुंच गयी थी। उस वक्त बड़ा बेटा शेख साहिल छह साल का था, बेटी दो साल की थी। उस रात नजीबुल ने तकिये से सबीना बेगम का गला दबा कर हत्या कर दी थी। बेटा और बेटी दोनों अपने पिता को रोकने में असफल हो गए थे। सबीना के पिता मोतिहार रहमान की शिकायत के आधार पर धनियाखली थाने की पुलिस ने उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी थी।

पुलिस ने जांच पूरी कर 23 दिसंबर 2015 को धारा 498/ए, 302, 201 आईपीसी के तहत आरोप पत्र पेश किया और ट्रायल प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान 12 अप्रैल, 2022 को साहिल ने मजिस्ट्रेट को एक गुप्त बयान दिया, जब वह 13 साल का था। कुल 12 लोगों की गवाही हुई।

वकील ने यह भी बताया कि सबीना बेगम का 13 साल का बेटा साहिल इस मामले में गवाही देने के लिए कोर्ट आया था और उसने घटना का विस्तृत विवरण दिया। बुधवार को हुगली जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कौस्ताब मुखर्जी ने शेख नजीबुल को दोषी ठहराया। शंकर गांगुली ने दावा किया कि इस हत्याकांड में आरोपित को उम्रकैद या मौत की सजा अपरिहार्य है।

हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय पांडे / गंगा राम