पंचायती राज सचिव के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नैनीताल, 01 जुलाई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार की पंचायती राज स
पंचायती राज सचिव के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज


नैनीताल, 01 जुलाई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेनू गंगवार की पंचायती राज सचिव के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। सचिव पंचायती राज ने नौ अप्रैल 2024 को एक आदेश पारित कर कुमाऊं आयुक्त को जिला पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार स्थगित करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए थे।

ऊधमसिंह नगर जिले की जिला पंचायत सदस्य सुमन ने कहा था कि दो दिसंबर 2019 को जिला पंचायत बोर्ड ने विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव पारित करते हुए वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां अध्यक्ष में निहित कर दी। यह भी आरोप लगाया कि अध्यक्ष की ओर से वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नौ अप्रैल को सचिव पंचायती राज ने आयुक्त कुमाऊं को जांच का आदेश देते हुए अध्यक्ष की शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इस आदेश को अध्यक्ष की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई। जिसमें उनका कहना था कि पंचायती राज सचिव का आदेश नियम विरुद्ध है। सचिव को यह शक्ति नहीं है, लिहाजा इस आदेश को रद कर दिया जाए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/प्रभात