भोपालः फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने वाले चार निजी स्कूलों पर कार्रवाई
भोपाल, 27 जून (हि.स.)। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को 04 अशासकीय स्कूलों पर फीस अधिनियम
भोपालः फीस अधिनियम 2017 का उल्लंघन करने वाले चार निजी स्कूलों पर कार्रवाई


भोपाल, 27 जून (हि.स.)। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को 04 अशासकीय स्कूलों पर फीस अधिनियम 2017 का पालन न करने के कारण कड़ी कार्रवाई की है। डीपीएस स्कूल कोलार रोड, चैतन्य टेक्नों कोलार रोड, कैपियन स्कूल भौरी और सेंज इंटरनेशनल कोलार रोड भोपाल को पालकों से नियम विरुद्ध शुल्क को वापस करने का आदेश दिया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 4 स्कूलों ने फीस अधिनियम 2017 के नियमों का उल्लंघन किया है। इन स्कूलों पर धारा 9 (9) के तहत जुर्माना भी लगाया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश