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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। इसलिए एनटीए को जवाब देना होगा। हालांकि बेंच ने फिलहाल काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और अन्य ने याचिका में पांच मई को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग करते हुए परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। साथ ही एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही चार जून को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है।
इस बारे में दूसरी याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसमें नीट नए सिरे से आयोजित कराए जाने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि परीक्षा में धांधली का आरोप बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नीट का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए ने पेपर लीक या परीक्षा में धांधली के आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया है।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय/मुकुंद/पवन