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कन्नौज, 15 मई (हि.स.)। जनपद के छिबरामऊ कस्बे में कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सात दोषियों बुधवार को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
छिबरामऊ के चौधरियान मोहल्ला के रहने वाले वाले इरशाद खान, जुल्फिकार, हाशिम, राशिद, शाहनवाज उर्फ शानू, शीबू व अरशद का मोहल्ले के ही रहने वाले शहजाद के भांजे सोहेल से तीन साल पूर्व 27 अप्रैल 2021 की रात किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। कहासुनी और गाली-गलौज होने पर इरशाद खान, जुल्फिकार, हाशिम, राशिद, शाहनवाज उर्फ शानू, शीबू व अरशद लाठी-डंडाें से सोहेल की बेहरमी से पिटाई कर दी थी। घायल हालत में उसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के मामा शहजाद अहमद ने छिबरामऊ कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर सात लोगों पर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
शासकीय अधिवक्ता संत कुमार दुबे ने बताया कि युवक की हत्या मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्रनाथ के न्यायालय में चल रही थी। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर 7 लोगों को दोषी पाया गया। कोर्ट ने उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर सभी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
हिन्दुस्थान समाचार /संजीव झा/मोहित