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चेन्नई (तमिलनाडु), 24 अप्रैल (हि.स.)। मद्रास उच्च न्यायालय ने भाजपा के तिरुनेलवेली संसद क्षेत्र के उम्मीदवार नैनार नागेंद्रन और कांग्रेस उम्मीदवार रॉबर्ट ब्रूस के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने तिरुनेलवेली निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार सीएम राघवन द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा, जिसमें ईडी को उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नैनार नागेंद्रन और रॉबर्ट ब्रूस के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए क्योंकि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान उनके जुड़े स्थानों से भारी मात्रा में धन जब्त किया गया था। वकील ने तर्क दिया कि जब्त की गई राशि मतदाताओं के बीच वितरित की जानी है और उम्मीदवारों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) का मामला दर्ज करने की मांग की गई है।
ईडी के स्थायी वकील रमेश ने कहा कि पैसे की जब्ती के संबंध में आईपीसी की धारा 171सी, 171ई, 171एफ और 188 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। चूंकि धाराएं अनुसूचित अपराध के तहत नहीं हैं, इसलिए ईडी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज नहीं कर सकता। 15 अप्रैल को चुनाव उड़नदस्ते ने तांबरम रेलवे स्टेशन पर तीन लोगों से 3.99 करोड़ रुपये जब्त किए, जिन पर भाजपा उम्मीदवार नैनार नागेंद्रन के सहयोगी होने का आरोप था।
इसी तरह, तिरुनेलवेली पूर्वी डीएमके जिला सचिव के कार्यालय से 28.50 लाख रुपये भी जब्त किए गए थे।याचिकाकर्ता का दावा है कि यह पैसा कांग्रेस उम्मीदवार रॉबर्ट ब्रूस की ओर से वितरित किया जाना है।
हिन्दुस्थान समाचार/डॉ आर.बी. चौधरी/आकाश