नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त महिला और युवक को चार साल की सजा 
नाहन, 7 दिसंबर (हि.स.)। जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने शुक्रवार को नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब पुलिस ने दोनों आ
नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त महिला और युवक को चार साल की सजा 


नाहन, 7 दिसंबर (हि.स.)। जिला सिरमौर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने शुक्रवार को नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त एक महिला सहित दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला वर्ष 2017 का है, जब पुलिस ने दोनों आरोपियों को नशीली दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था।

अदालत ने दोषी अनुज शर्मा (पुत्र जानकी दास, निवासी मकान नंबर 350/2 हरिपुर मोहल्ला नाहन) और उसकी महिला साथी सोनू उर्फ सना (पुत्र स्व. रमेश कुमार, निवासी मकान नंबर 176/13 वाल्मीकि बस्ती नाहन) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-29 के तहत 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि यह घटना 22 नवंबर 2017 की है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अनुज शर्मा अपनी महिला साथी सोनू उर्फ सना के साथ मिलकर नशे का अवैध कारोबार करता है। इसके बाद पुलिस ने अनुज के घर पर दबिश दी, जहां सोनू उर्फ सना भी मौजूद थी। पुलिस को घर के बाथरूम में एक बैग मिला, जिसमें निट्राजेपम टेबलेट के 3 पूरे पत्ते और 2 खाली पत्ते पाए गए। कुल 1651 टेबलेट बरामद हुईं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया और जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में दायर किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह पेश किए और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / जितेंद्र ठाकुर