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जालौन, 31 दिसंबर (हि.स.)। उरई कोतवाली क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत के चलते बैंक लॉकर से 81 लाख की कीमत के जेवर चोरी का आरोप लगाया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गांधी नगर निवासी अधिवक्ता आनंद स्वरूप श्रीवास्तव ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिटी ब्रांच राठ रोड में 1980 से लॉकर लिए हैं। जब से वह बराबर संचालित करता आ रहा है। लॉकर में रखे पुस्तैनी जेवर, चार हार, 16 सोने की चूड़ी, चार जंजीर, एक बाजूबंद, बेंदी, नथ, तीन जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी झाला, दस अंगूठी, एक चांदी की हाफपेटी, नब्बे चांदी के सिक्के, तीन डिब्बों में रखे थे। अंतिम बार वह 13 अगस्त को लॉकर देखने गए थे। उस समय पूरे जेवर लॉकर में रखे थे। इसके बाद उन्होंने लॉकर लॉक कर अपना अलग से एक ताला लगा दिया था। इस समय अकाउंटेंट प्रणय श्रीवास्तव व कई सहकर्मी मौजूद थे। 21 नवंबर को बैंक कर्मी बलवान सिंह ने फोन कर उसे बैंक शाखा बुलाया, जब वह वहां पहुंचा तो उसे जेवर गायब होने की बात पता चली। अधिवक्ता ने शाखा प्रबंधक अंकित तिवारी, प्रणय श्रीवास्तव सहित अन्य सहकर्मियों पर एक राय होकर बैंक की चाबी मिलवाकर उसके लॉकर से 81 लाख के जेवर चोरी करने का आरोप लगाया था। कोतवाली में रिपोर्ट न होने पर अधिवक्ता ने कोर्ट में वाद दायर किया था। पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित चार लोगों पर रिपोर्ट दर्जकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विशाल कुमार वर्मा