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नैनीताल, 30 दिसंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व में पारित आदेश के बावजूद राज्य में सहकारिता समितियों के चुनाव न कराए जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई। कोर्ट ने पूर्ववर्ती सहकारिता निदेशक व वर्तमान में जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक पांडे व को-ऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंसा दत्त पांडे को 06 जनवरी तक सहकारिता समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर की एक सहकारी समिति के निदेशक चंद्रसिंग थापा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि राज्य की सहकारी समितियों का कार्यकाल नवंबर 2023 को समाप्त हो गया था। इन समितियों में सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फरवरी 2024 में सरकार को शीघ्र सहकारी समितियों के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन अब तक नहीं हुआ।
अवमानना याचिका में पूर्व सहकारिता निदेशक आलोक पांडे व को-ऑपरेटिव इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन हंसा दत्त पांडे को प्रतिवादी बनाया गया है। पूर्व आदेश के क्रम में दोनों अधिकारी वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने उनसे 06 जनवरी को सहकारी समितियों का चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश करने को कहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / लता