विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा में बढ़ोतरी, नारायण जैन ने सराहा
कोलकाता, 30 दिसंबर (हि. स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत देय राशि के निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के अनुसार, योजना के तहत डिक्लेरेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि को
नारायण जैन


कोलकाता, 30 दिसंबर (हि. स.)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विवाद से विश्वास योजना 2024 के तहत देय राशि के निर्धारण के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के अनुसार, योजना के तहत डिक्लेरेशन दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब यह तिथि 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी गई है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (एआईएफटीपी), एडवोकेट नारायण जैन ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में योजना से जुड़े कई स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं, जिनके कारण करदाताओं को योजना का लाभ उठाने में दिक्कतें हो रही थीं। जैन ने इस बढ़ोतरी को समय पर लिया गया एक आवश्यक कदम बताया और कहा कि यह निर्णय करदाताओं के लिए राहतभरा साबित होगा।

सीबीडीटी का यह निर्णय विवाद से विश्वास योजना को सफल बनाने के प्रयासों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य करदाताओं और कर प्रशासन के बीच विवादों को सुलझाना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर