कैथल: हत्या के छह दाेषियाें काे उम्र कैद की सजा
कैथल, 3 दिसंबर (हि.स.)। एक युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने मंगलवार को छह दोषियों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड
सांकेतिकचित्र


कैथल, 3 दिसंबर (हि.स.)। एक युवक की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत ने मंगलवार को छह दोषियों को उम्रकैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गांव नरड़ निवासी रामकुमार की शिकायत के अनुसार 31 मई 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मन्दिर कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा तो एकदम दो मोटर साइकिलों पर सवार पांच युवकों ने अपनी मोटर साइकिल सुनील की गाड़ी के आगे लगा दी और सुनील को गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा।

उन्होंने तेजधार हथियारों, डन्डों व सूए से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उन्होंने सुनील के सिर के पीछे, माथे पर, बांये हाथ का अंगुठा व शरीर पर काफी चोटें मारी।ईलाज के दौरान डॉक्टरों ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। इस बारे थाना शहर में मामला दर्ज था। उक्त मामले में पुलिस द्वारा आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्समाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अभियोग को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्र कैद तथा 60 हजार 500 रुपए जुर्माने तथा आरोपी अशोक को उम्रकैद व 70500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में 28 गवाह पेश किए गए।

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हिन्दुस्थान समाचार / नरेश कुमार भारद्वाज