इंजीनियरिंग की छात्रा दुष्कर्म-हत्या मामले के दोषी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली, 03 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के रांची में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की एक छात्रा के दुष्कर्म और जलाकर हत्या करने के दोषी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया। घटना 15 दिसंबर 2
सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो


नई दिल्ली, 03 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के रांची में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग की एक छात्रा के दुष्कर्म और जलाकर हत्या करने के दोषी की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

घटना 15 दिसंबर 2016 की है। ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2019 को आरोपित कुमार ऊर्फ राहुल राज को फांसी की सजा सुनाई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले को कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 9 सितंबर को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक युवा और प्रतिभावान छात्रा के साथ अमानवीय और बर्बर कृत्य किया गया। उसका गला घोंटा गया और फिर उसे जलाया गया। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये ऐसा मामला नहीं था जो वासना के गिरफ्त में आकर अचानक हो गया हो। साक्ष्य इस बात के तस्दीक करते हैं कि दोषी ने पहले लड़की का पीछा किया। उसके घर में किराये का कमरा लेने की कोशिश की। बाद में पीड़ित के घर के बगल में कमरा लेकर रहने लगा।

हिन्दुस्थान समाचार /संजय कुमार

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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह