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नई दिल्ली, 3 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी और कर्नाटक के उप-मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की उनके खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी 2025 को करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने 2 नवंबर 2022 को ईडी को नोटिस जारी किया था। डीके शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि ईडी 2020 के मामले की दोबारा जांच कर रही है। ईडी इस मामले में 2018 में पहले ही केस दर्ज कर चुकी है। कपिल सिब्बल ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 13 असंवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि अगर एक जांच एजेंसी कहती है कि आरोपित के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है तो फिर दूसरी जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बना सकती है।
डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है जबकि ईडी ने मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई 2022 को डीके शिवकुमार समेत पांच आरोपितों के खिलाफ ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। ईडी ने सभी आरोपितों के खिलाफ 26 मई 2022 को चार्जशीट दाखिल किया था। डीके शिवकुमार को 3 सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी। डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को ईडी की याचिका को खारिज कर दी थी।
हिन्दुस्थान समाचार /संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / वीरेन्द्र सिंह