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नई दिल्ली, 3 दिसंबर (हि.स.)। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पेश किया। विधेयक 90 साल पुराने विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा। लोकसभा से यह विधेयक पिछले सत्र में पारित हो चुका है।
विधेयक में विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, अधिकार, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे जुड़े मामलों का प्रावधान है। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 भारत को डिजाइन राज्य के रूप में सक्षम बनाने, विनिर्माण में आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने पर जोर देता है।
विधेयक को पेश करने समय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि विधेयक 1934 के विमान अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। यह लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है। वहां से सभी दलों से व्यापक समर्थन मिला था।
उन्होंने बताया कि 1934 में अग्रेजों के काल में बने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को विनियमित करने से जुड़े विधेयक में 90 सालों के दौरान 21 बार संशोधन हो चुका है। इसके चलते विधेयक के प्रावधान अव्यवस्थित से हो गये थे। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने भारत को सुझाव दिया था कि नए सिरे से विधेयक लाए। विधेयक में नागरिक उड्डयन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को विनियमित करने वाली संस्थाओं के कामकाज को लेकर स्पष्टता लाई गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा