कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के लिए बदले नियम
- सरकारी कर्मचारियाें काे मिलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्युटी चंडीगढ़, 28 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष में वाक्यांश को अनुबं
कच्चे कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति आयु तक सुनिश्चित करने के लिए बदले नियम


- सरकारी कर्मचारियाें काे मिलेगी 25 लाख तक की ग्रेच्युटी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम-2024 में संशोधन करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है। संशोधन के तहत एक कैलेंडर वर्ष में वाक्यांश को अनुबंधित सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान से बदल दिया जाएगा। प्रभावित कर्मचारियों ने अनुरोध किया था कि 240 दिवसीय सेवा आवश्यकता की गणना कैलेंडर वर्ष के बजाय एक वर्ष की संविदा सेवा अवधि के दौरान वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाए। इसका लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जो 15 अगस्त 2024 से पहले पांच साल की संविदा सेवा पूरी कर लेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शनिवार काे बैठक के बाद पत्रकाराें से बताया कि आज लिए गए फैसले के अनुसार अब आवास और भोजन की व्यवस्था न होने पर सरकार होटल बिल की प्रतिपूर्ति

करेगी। हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम-2016 में संशोधन किया गया है। यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु इसका लाभ नहीं उठाता तो उसे कोई होटल शुल्क नहीं दिया जाएगा। यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती है तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि एक जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये रहेगी। अभी तक 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी दी जा रही थी।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम-2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित करियर प्रगति) नियम-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह नियम एक सितंबर 2009 से लागू माने जाएंगे। राज्य के तीन प्रमुख इंजीनियरिंग विंग के पदों पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), सिंचाई एवं जल संसाधन तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में इन नियमों में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद किसी भी कर्मचारी के वेतन को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी। बैठक में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम-2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम-1951 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति मिल सकेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा