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- राज्य चुनाव आयोग की अनुमति के बाद होंगे तबादले
चंडीगढ़, 27 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव के मद्देनजर अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने में जुटे कर्मचारियों व अधिकारियों के तबादले आपात स्थिति में राज्य चुनाव आयोग से अनुमति के बाद ही हो सकेंगे। मुख्य सचिव कार्यालय की राजनीतिक शाखा ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशक, मंडलायुक्त और उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश में पंचकूला, रेवाड़ी, पानीपत और चरखी दादरी को छोड़कर शेष 18 जिलों में जल्द ही 34 निकायों के चुनाव होने हैं। पहले चरण में गुरुग्राम, फरीदाबाद, मानेसर नगर निगम में मेयर और पार्षद के आम चुनाव तथा अंबाला और सोनीपत में मेयर के उपचुनाव कराए जाएंगे। नगर परिषदों में अंबाला छावनी, पटौदी और सिरसा में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव होंगे।
इसी तरह बराड़ा, बवानीखेड़ा, लोहारू, सिवानी, फर्रुखनगर, जाखल मंडी, नारनौंद, बेरी, जुलाना, कलायत, पूंडरी, इंद्री, नीलोखेड़ी, अटेली मंडी, कनीना, तावडू, हथीन, कलानौर, खरखौदा और रादौर नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव होने हैं। यहां चुनाव 14 फरवरी तक करा लिए जाएंगे। कालांवाली नगर पालिका का केस अदालत में चल रहा है, इसलिए वहां बाद में चुनाव कराए जाएंगे। इसी तरह थानेसर नगर परिषद का चुनाव भी बाद में होगा। पांच नगर निगमों करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक और यमुनानगर में चुनाव दूसरे चरण में कराए जाएंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा