जबलपुरः हत्या के मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास
जबलपुर, 27 दिसंबर (हि.स.)। जबलपुर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अदालत सभी पर 4-4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्
कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर


जबलपुर, 27 दिसंबर (हि.स.)। जबलपुर की विशेष अदालत ने शुक्रवार को हत्या के मामले में सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अदालत सभी पर 4-4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने की।

मामला सिहोरा थाना क्षेत्र का है। यहां 15 फरवरी 2020 की रात को शादी समारोह के दौरान कुछ लोग डीजे बजाकर डांस कर रहे थे। उसी दौरान गुटखा खाकर थूकने के लेकर जब मायावती ने विरोध किया और साफ करने को कहा तो भूरा और दुर्गा अपशब्द कहने लगे। इस दौरान उनके अन्य रिश्तेदार कपिल, साहिल, शिवा भी आ गए। वे भी विवाद करने लगे। कुछ ही देर बाद मौके पर भारी भीड़ लग गई। इसके बाद रिश्तेदारों के साथ मिलकर रजनीश, सुमित, मनीष ने माया से मारपीट की।

माया से मारपीट होते देख उनका देवर राज उर्फ चिंटू भी मौके पर पहुंच गया और विवाद कर रहे लोगों को अलग-अलग कर समझाने लगा। इसी बीच सातों लोगों ने मिलकर माया के साथ-साथ चिंटू पर भी हमला कर दिया। चिंटू के सिर में गंभीर चोट आने के कारण उसे सिहोरा अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां उसकी मौत हो गई।

घटना के बाद मौके पर पहुंची सिहोरा थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चार साल तक चले प्रकरण में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विशेष अदालत ने सात आरोपी, शिवा, कपिल, दुर्गा, भूरा, सुमित समुद्रे, मनीष समुद्रे, साहिल को उम्रकैद की सजा सुनाई और 4-4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर