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जयपुर, 26 दिसंबर (हि.स.)। प्रवर्तन निदेशालय मामलों की विशेष कोर्ट ने वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी भर्ती : 2022 पेपर लीक मामले के आरोपित सुरेश कुमार ढाका, जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्नोई, प्रदीप खींचड़ व नेताराम कलबी के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए हैं। वहीं कोर्ट ने इन आरोपिताें को 6 फरवरी 2025 को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने इन आरोपिताें के कोर्ट में पेश नहीं होने पर भगोड़ा घोषित कर रखा है। वहीं अब इनकी संपत्ति को कुर्क करने के नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसों को इनकी संपत्तियों पर चस्पा किया जाएगा ताकि कोर्ट में उनकी पेशी हो सके।
एटीएस व एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि आरपीएससी ने वरिष्ठ अध्यापक ,द्वितीय श्रेणी भर्ती : 2022 के सामान्य ज्ञान व मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 24 दिसंबर 2022 को प्रथम पारी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आयोजित की थी। इस दौरान गोपनीय सूचना पर परीक्षा शुरू होने से पहले ही स्थानीय पुलिस उदयपुर ने पुलिस थाना बेकरिया के सामने रोड पर पिंडवाड़ा से उदयपुर आने वाली एक बस में अभ्यर्थियों व डमी परीक्षार्थियों सहित अन्य आरोपियों से सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के सॉल्व प्रश्न पेपर बरामद किए। इस बस से 37 अभ्यर्थियों सहित कुल 45 जनों को पकड़ा गया। पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। बाद में यह परीक्षा 29 जनवरी 2023 को आयोजित की गई। बेकरिया पुलिस थाने में दर्ज इस मामले में अभी तक 66 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके बाद सुखेर में भी लीक पेपर मामले के 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरेश कुमार ढाका इन दोनों मामलों में फरार चल रहा है। जबकि जोगेन्द्र सारण, सुरेश विश्नोई, प्रदीप खींचड़ व नेताराम कलबी बेकरिया मामले में फरार चल रहे हैं। इन दोनों मामलों का अनुसंधान एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार शर्मा कर रहे हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक