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देहरादून, 26 दिसंबर (हि.स.)। नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ चुनाव प्रक्रिया, नामांकन प्रक्रिया और व्यय सीमा पर दिशा-निर्देश साझा किए गए।
एनओसी और एफिडेविट अनिवार्य
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले सभी प्रत्याशियों को एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) और एफिडेविट जमा करना अनिवार्य होगा। अब तक नगर निगम ने 800 से अधिक एनओसी जारी की हैं। बिना एनओसी के किसी भी प्रत्याशी को नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही जमानत राशि को ऑनलाइन पोर्टल https://ifms.uk.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा।
निर्वाचन व्यय विवरण
मुख्य कोषाध्यक्ष और नोडल अधिकारी नीतू भंडारी ने बताया कि सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव व्यय का विवरण तीन निर्दिष्ट तिथियों पर रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्रत्याशी को तीन वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसका प्रकाशन शासकीय राजपत्र में किया जाएगा।
नई प्रचार सामग्री दिशा-निर्देश
नीतू भंडारी ने बताया कि प्रचार सामग्री के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब प्रत्याशियों को अपनी निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने से पहले संबंधित विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी।
व्यय सीमा पर सख्त नियम
इस वर्ष के चुनावों के लिए व्यय सीमा भी निर्धारित की गई है। नगर निगम मेयर के लिए 20 से 30 लाख रुपये, उपनगर प्रमुख के लिए 2 लाख रुपये, सभासद के लिए 3 लाख रुपये, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के लिए 6 से 8 लाख रुपये, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए 3 लाख रुपये, और सदस्य के लिए 50 हजार रुपये तक खर्च की सीमा तय की गई है। सभी प्रत्याशियों को चुनावी व्यय का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। व्यय सीमा का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग सख्त कार्रवाई करेगा।
पारदर्शिता और निष्पक्ष मतगणना
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नगर निगम देहरादून, ऋषिकेश, डोईवाला, मसूरी, हरबर्टपुर और अन्य नगर निकायों में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
निर्वाचन आयोग की सख्ती
सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से अपील की गई कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें और चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में सहयोग करें। जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन हो।
हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण