Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- चुनाव व्यय के लिए राजनीतिक दलों को दिया रेट चार्ट, नियमों पर विस्तृत चर्चा गोपेश्वर, 26 दिसंबर (हि.स.)। स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर गुरुवार को अपर जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक और गठित लेखा टीम के प्रभारी अधिकारी शामिल हुए। बैठक में निर्वाचन व्यय लेखन के लिए प्रचलित बाजार दरों के आधार पर तैयार रेट चार्ट पर चर्चा की गई और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। मुख्य कोषाधिकारी एवं नोडल अधिकारी व्यय लेखा मामूर जहां ने प्रत्याशियों की व्यय सीमा को लेकर जानकारी दी। नगर पालिका अध्यक्ष 10 वार्ड तक अधिकतम 6 लाख, 10 वार्ड से अधिक अधिकतम 8 लाख, नगर पालिका वार्ड सदस्य 80 हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष तीन लाख, नगर पंचायत सदस्य 50 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय सीमा से अधिक व्यय करने वाले प्रत्याशी निर्वाचन जीतने के बाद भी अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों को निर्देशित किया गया कि नामांकन की तिथि से लेकर परिणाम घोषित होने तक प्रत्येक दिन का व्यय विवरण दर्ज करें। यह विवरण निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में होना चाहिए। परिणाम घोषणा के 30 दिन के भीतर इस विवरण को जिले के पंचस्थानी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।बैठक में कांग्रेस के नगर महामंत्री मदन कोहली, आप पार्टी के जिलाध्यक्ष अनूप रावत, भाजपा के नगर महामंत्री संदीप बर्त्वाल, और कोषाधिकारी प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / जगदीश पोखरियाल