कांग्रेस पार्टी ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन के निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराने के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में हालिया संशोधन के निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के जरिये आम आदमी चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड हासिल न
कांग्रेस पार्टी ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में संशोधन के निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती


नई दिल्ली, 25 दिसंबर (हि.स.)। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव कराने के कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में हालिया संशोधन के निर्वाचन आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के जरिये आम आदमी चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सकता है।

याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। ऐसी संस्था को जनता से राय लिए बिना ऐसा महत्वपूर्ण संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के हालिया आदेश से आम लोगों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी नहीं मिल सकती है। ये प्रक्रिया पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है।

दरअसल ये विवाद तब उत्पन्न हुआ जब कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स के नियम 93 में संशोधन कर कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सार्वजनिक पहुंच से रोक दिया गया। तर्क दिया गया कि इससे चुनाव से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के दुरुपयोग का खतरा है। इसके तहत चुनाव प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों से जुड़े वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्ट के फुटेज शामिल हैं। ये संशोधन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग के हालिया आदेश के कुछ दिनों के बाद किए गए जिसमें हाईकोर्ट ने निर्वाचन आय़ोग को हरियाणा चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र के सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी की कॉपी वकील महमूद प्राचा को देने का आदेश दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय