नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा
जयपुर, 25 दिसंबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक मयंक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि प्रकरण
कोर्ट


जयपुर, 25 दिसंबर (हि.स.)। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवक मयंक को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.76 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जबकि प्रकरण में एक अन्य युवक रवि कुमार पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है। पीठासीन अधिकारी हेमराज गौड ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे न केवल शारीरिक क्षति पहुंचाई, बल्कि उसे मानसिक प्रताडित भी किया। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान और पीडिता की ओर से अधिवक्ता नीलम चौहान ने अदालत को बताया कि पीडिता के पिता ने 15 मई, 2023 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी 14 साल की बेटी घर के पास दुकान पर सामान खरीदने गई थी। इस दौरान युवक उसका अपहरण कर महल इलाके के जंगल में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब पीडिता घर नहीं आई तो परिजनों ने उसे तलाश किया। इस दौरान वह बेसुध सडक़ किनारे मिली। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों युवकों के डीएनए सैंपल लिए, जो पीडिता के कपड़े और शरीर से लिए गए सेंपल से मैच हो गए। इस पर पुलिस ने अभियुक्त मयंक को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा आरोपी युवक फरार हो गया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने आपबीती अदालत को सुनाई। इस पर अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और पीडिता के बयान के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक