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प्रयागराज, 21 दिसंबर (हि.स.)। उप्र पुलिस के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे आपरेशन कनविक्शन के तहत मेजा पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से आत्महत्या मामले के आरोपित महिला और युवक को 5 वर्ष बाद न्यायालय ने 6-6 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी शनिवार को पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि मेजा थाना क्षेत्र के कटौती नन्दा का पूरा गांव निवासी अजय कुमार पुत्र संतलाल और पड़ोस में रहने वाली महिला अंजना पत्नी लल्लू के खिलाफ मृतिका के पिता की तहरीर पर 17 मार्च 2018 में धारा 354 घर/34 भारतीय दण्ड विधान और 306/34,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 24 मार्च 2018 को धारा 511 का हटाया गया। जिसके बाद आरोपित अजय कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस आयुक्त प्रयागराज के निर्देश पर पुलिस ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया और प्रभावी ढंग से पैरवी की। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने महिला समेत दोनों आरोपितों को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। इसी क्रम में न्यायालय ने 306/34 के तहत 6-6 वर्ष 7-7 माह के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल