गन्ना आयुक्त प्रभु नारायण सिंह को अवमानना नोटिस 
--स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश प्रयागराज, 21 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त उप्र प्रभु नारायण सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है और हाजिर होने का निर्देश दिया है। इन पर गन्ना किसानों के भुगतान आदेश की अवहेलना का आरोप है
इलाहाबाद हाईकाेर्ट्


--स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश

प्रयागराज, 21 दिसम्बर (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गन्ना आयुक्त उप्र प्रभु नारायण सिंह को अवमानना नोटिस जारी की है और हाजिर होने का निर्देश दिया है। इन पर गन्ना किसानों के भुगतान आदेश की अवहेलना का आरोप है।

कोर्ट ने कहा है कि पिछले चार सालों में एरिया वाइज व यूनिट वाइज किसानों के बकाए का वह ब्योरा दें। यह भी बतायें की कितनी अवमानना नोटिस जारी की गई है और परिणाम क्या रहा। कोर्ट ने कहा प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है। गन्ना आयुक्त स्पष्टीकरण दें कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कमलाकर सिंह के अधिवक्ता को सुनकर दिया है।

याची का कहना है कि हाईकोर्ट ने गन्ना बकाया का भुगतान करने का आदेश दिया। किंतु आदेश का पालन नहीं किया गया। हालांकि सरकारी वकील ने जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत से मिली जानकारी के हवाले से बताने की कोशिश की कि याची का भुगतान कर दिया गया है। किंतु याची अधिवक्ता ने इसका प्रतिवाद किया और कहा कि यह केवल आई वाश किया जा रहा है। पूरा भुगतान नहीं किया गया है। कोर्ट ने इसे गम्भीर मामला माना और नोटिस जारी कर गन्ना आयुक्त को तलब किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे