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नई दिल्ली, 20 दिसंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड मामले में उनकी मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए तीन राज्यों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने अतुल सुभाष की मांग अंजू देवी की अपने पोते की कस्टडी की याचिका पर नोटिस जारी किया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए यूपी, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि अतुल सुभाष का बेटा कहां है ये किसी को भी पता नहीं है क्योंकि अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया बच्चे का पता किसी को नहीं बता रही है। इस घटना के बाद अतुल के साले अनुराग सिंघानिया और मां निशा सिंघानिया को गिरफ्तार कर लिया गया और वे फिलहाल हिरासत में हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा