देहरादून पंचायत : पुराने सिपाही, नई भूमिका!
- जिला पंचायत की कमान फिर पुरानी टीम के हाथ!- चुनाव टला, जिम्मेदारी बढ़ी, निवर्तमान अध्यक्ष बने प्रशासक - नए चुनाव तक पुराना नेतृत्व, चुनाव में देरी पर सौंपी जिम्मेदारी - नई पंचायत के गठन तक निवर्तमान अध्यक्ष संभालेंगे प्रशासन देहरादून, 02 दिसंबर (ह
आदेश पत्र।


- जिला पंचायत की कमान फिर पुरानी टीम के हाथ!- चुनाव टला, जिम्मेदारी बढ़ी, निवर्तमान अध्यक्ष बने प्रशासक - नए चुनाव तक पुराना नेतृत्व, चुनाव में देरी पर सौंपी जिम्मेदारी - नई पंचायत के गठन तक निवर्तमान अध्यक्ष संभालेंगे प्रशासन

देहरादून, 02 दिसंबर (हि.स.)। जिला पंचायत देहरादून का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम 2020) की धारा 130 की उपधारा 6 के तहत की गई है। जिलाधिकारी सविन बसंल ने इस संबंध में आदेश जारी किए।पंचायतीराज अधिनियम के अनुसार, पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से पांच वर्ष तक होता है। जिला पंचायत देहरादून की प्रथम बैठक 02 दिसंबर 2019 को हुई थी, जिसके आधार पर 01 दिसंबर 2024 को कार्यकाल समाप्त हो गया। हालांकि अपरिहार्य परिस्थितियों के चलते समय पर नए पंचायत चुनाव नहीं हो सके। इस स्थिति में राज्यपाल ने सभी जिला पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। प्रशासक अधिकतम छह महीने तक या नए चुनाव संपन्न होने तक अथवा सरकार के अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे। नीतिगत निर्णयों पर रोकनियुक्त प्रशासकों को केवल सामान्य प्रशासनिक कार्यों तक सीमित रखा गया है। किसी भी नीतिगत निर्णय के लिए मामला जिलाधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा और सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण