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हमीरपुर, 17 दिसम्बर (हि.स.)। किसानों को 10 फीसदी अंशदान पर यूपी नेडा उनके निजी नलकूपों पर सोलराइजेशन कराएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा। जिससे किसान आसानी से सोलर पैनल सिस्टम स्थापित कर बिजली के झंझट से छुटकारा पाकर अपने निजी नलकूप से फसलों की सिंचाई कर सकेंगे।
परियोजना प्रभारी यूपी नेडा आरबी ओझा ने मंगलवार को बताया कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 में पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना से विभिन्न क्षमता के निजी ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन लगाने पर केंद्र सरकार की ओर से 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को राज्य अनुदान के रूप में 70 प्रतिशत मिलेगा। जबकि अन्य श्रेणी के किसानों को केंद्रीय अनुदान 30 प्रतिशत व प्रदेश सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। किसानों को सिर्फ 10 प्रतिशत अंशदान देय होगा।
पीएम कुसुम घटक सी-1 योजना में तीन एचपी, पांच एचपी 7.5 एचपी एवं 10 एचपी के 10 हजार निजी ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित है। जनपदों से विभिन्न क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन को सोलर पावर प्लांट की स्थापना किए जाने के लिए लाभार्थी से प्राप्त आवेदन प्रारुप-1 का चयन एवं 10 प्रतिशत कृषक अंशदान लिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।
विभिन्न क्षमता के स्थापित मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पंप के सोलराइजेशन के लिए यूपी नेडा के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी कृषक के एक से अधिक मीटर्ड निजी ऑनग्रिड पंप के विद्युत कनेक्शन होने की स्थिति में जब तक कि समस्त पात्र आवेदनकर्ता योजना से आच्छादित नहीं हो जाते हैं। एक ही पंप के सोलराइजेशन को चयनित किया जाएगा। यह कार्य डिस्काम के सहयोग से अनुबंधित फर्म द्वारा किया जाएगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा