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-प्रियंका सौरभ
जब वैवाहिक कलह के कारण घरेलू विवाद उत्पन्न होते हैं, तो अक्सर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की कोशिश की जाती है। अदालतों को दहेज उत्पीड़न के मामलों में कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें सतर्क रहना होगा कि कहीं कानून का दुरुपयोग कर पति के रिश्तेदारों को फंसया तो नहीं जा रहा। अदालतों को निर्दोष परिवार के सदस्यों को अनावश्यक परेशानी से बचाना चाहिए।
पुरुषों के अधिकारों से तात्पर्य कानूनी और सामाजिक अधिकारों से है, जो ख़ासतौर पर पुरुषों के सामने आने वाली समस्याओं को सम्बोधित करते हैं। भारत में, जबकि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना जरूरी है, पुरुषों की चुनौतियों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, जैसे धारा 498ए आईपीसी के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में झूठे आरोप, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की कमी और सीमित पैतृक अधिकार। साझा पालन-पोषण कानूनों के इर्द-गिर्द हाल की बहसें लैंगिक न्याय के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करती हैं। भारत में पुरुषों के अधिकारों को अक्सर लैंगिक समानता पर व्यापक चर्चा में कम ध्यान दिया जाता है। घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार के रूप में पुरुषों को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, जिससे सुरक्षा की मांग करना या दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्ट करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीवनसाथी द्वारा भावनात्मक, वित्तीय या शारीरिक शोषण के शिकार पुरुषों को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 जैसे मौजूदा ढाँचों के तहत कानूनी सहारा नहीं मिलता है।
पुरुषों से भावनाओं को दबाने की सामाजिक अपेक्षाएँ उनके मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे आत्महत्या की दर और अनुपचारित मनोवैज्ञानिक समस्याएँ बढ़ती हैं। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि आत्महत्या के 72.5% मामले पुरुषों के हैं, जो लिंग-संवेदनशील मानसिक स्वास्थ्य नीतियों की आवश्यकता पर बल देता है। तलाक या अलगाव कानून मातृ हिरासत का पक्ष लेते हैं, पिता की भूमिका को हाशिए पर डालते हैं और बच्चे के पालन-पोषण में उन्हें समान अधिकारों से वंचित करते हैं। अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890, मातृ हिरासत को प्राथमिकता देता है जब तक कि माँ को अयोग्य नहीं माना जाता है, जिससे माता-पिता की भागीदारी के लिए पिता के अवसर सीमित हो जाते हैं। धारा 498ए (दहेज उत्पीड़न) जैसे लिंग-विशिष्ट कानूनों का कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है, जिससे निर्दोष पुरुषों को प्रतिष्ठा, वित्तीय और भावनात्मक नुक़सान होता है। राजेश शर्मा बनाम यूपी राज्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498ए के दुरुपयोग को नोट किया और झूठे आरोपों के खिलाफ सुरक्षा उपाय पेश किए।
पुरुषों के पास शिकायतों को दूर करने के लिए समर्पित संस्थान या हेल्पलाइन का अभाव है सामाजिक रूढ़िवादिता पुरुषों को अपराधी के रूप में चित्रित करती है, संस्थागत दृष्टिकोण को प्रभावित करती है और कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में उचित उपचार को सीमित करती है। विशाखा दिशा-निर्देश केवल महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न को कवर करते हैं, जिससे पुरुष पीड़ितों को भारतीय कानून के तहत समान सुरक्षा नहीं मिलती है। यौन शोषण के वयस्क पुरुष उत्तरजीवी कानूनी ढांचे में अपरिचित रहते हैं, जिससे उन्हें वैधानिक उपचार या संस्थागत सहायता से वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिए, आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को केवल एक महिला के दृष्टिकोण से परिभाषित करती है, जिससे यौन उत्पीड़न के पुरुष उत्तरजीवी बिना किसी सहारे के रह जाते हैं।
घरेलू हिंसा अधिनियम और आईपीसी की धारा 498ए जैसे मौजूदा कानूनों को संशोधित करके उन्हें लिंग-तटस्थ बनाया जाए, जिससे घरेलू हिंसा और झूठे आरोपों के खिलाफ पुरुषों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कनाडा और यूके जैसे देशों में घरेलू हिंसा कानून लिंग-तटस्थ हैं। साझा पालन-पोषण की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया में अच्छी तरह से स्थापित है, जो हिरासत के निर्णयों में दोनों माता-पिता के लिए समान विचार को अनिवार्य बनाती है। जापान ने तनाव कम करने को लक्षित करते हुए कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिन्हें लिंग-विशिष्ट चिंताओं को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
केरल में पुलिस के लिए नियमित संवेदीकरण कार्यशालाओं के परिणामस्वरूप लिंग-आधारित शिकायतों का अधिक संतुलित संचालन हुआ है। संगठनों को समावेशी कार्यस्थल नीतियों को बाध्यकारी किया जा सकता है जो पितृत्व अवकाश, पुरुषों द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसे मुद्दों को सम्बोधित करती हैं। स्वीडन की पैतृक अवकाश नीति पिता को समान अवकाश प्रदान करती है, जो घर पर साझा पालन-पोषण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है। लैंगिक न्याय के लिए संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों के अधिकारों को समान ईमानदारी से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। लैंगिक-तटस्थ कानून, मानसिक स्वास्थ्य सहायता में वृद्धि और सामाजिक रूढ़ियों को ख़त्म करने के लिए जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण क़दम हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, किसी भी जगह अन्याय हर जगह न्याय के लिए ख़तरा है।
(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार है।)
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव पाश