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जयपुर, 23 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर कालवाड रोड और इस पर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ ही अदालत ने जेडीसी को दो सौ फीट चौडी इस रोड से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान भी पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यदि जेडीए की ओर से इस संबंध में जानकारी नहीं दी जाती है तो जेडीसी 2 दिसंबर को अदालत में व्यक्तिश: हाजिर होकर इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण पेश करें। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश लियाकत अली खान की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता असलम खान ने अदालत को बताया कि कालवाड रोड स्थित गोल्डन बेकरी से एक्सप्रेस-वे तक रोड की चौडाई दो सौ फीट है। यहां कई जगहों पर प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे लेकर जेडीए को कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाए गए। जिसके चलते यहां आए दिन ट्रैफिक जाम के हालात बन जाते हैं। वहीं जेडीए की ओर से अधिवक्ता युवराज सामंत ने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित अतिक्रमियों को कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने रोड की वास्तविक स्थिति और यहां से अतिक्रमण हटाने को लेकर जेडीए को एक्शन प्लान पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने जेडीसी को तलब किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक